आगरा: 2.50 लाख के लहंगे का बदला रंग, उपभोक्ता आयोग ने शोरूम को रिफंड का दिया आदेश, हर्जाना भी लगाया
आगरा में 2.50 लाख रुपये के लहंगे का रंग बदलकर मिलने पर उपभोक्ता आयोग ने शोरूम संचालिका को पूरी रकम 6% ब्याज और 15 हजार रुपये हर्जाने सहित 45 दिन में लौटाने का आदेश दिया है।
आगरा: शादी के लिए बुक किया गया 2.50 लाख रुपये का लहंगा तय रंग से अलग निकलने पर मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने सुनवाई के बाद साड़ी शोरूम संचालिका को लहंगे की पूरी कीमत 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 15 हजार रुपये मानसिक कष्ट हर्जाने सहित 45 दिन के भीतर लौटाने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
आगरा के बेलनगंज निवासी रितुल जैन ने आयोग में वाद दायर कर बताया कि उन्होंने 4 नवंबर 2023 को बेटी की शादी के लिए पिंक-पर्पल रंग का 2.50 लाख रुपये का लहंगा खरीदा था। शोरूम संचालिका अनुश्री जैन, प्रोपराइटर, तुभ्यम साड़ी शोरूम, कोलकाता ने 5 जनवरी 2024 तक डिलीवरी देने का आश्वासन दिया था।हालांकि लहंगा 31 जनवरी 2024 को पार्सल से घर पहुंचा, लेकिन उसका रंग पिंक-पर्पल की जगह शैम्पेन गोल्डन ब्राउन निकला। शिकायत करने पर 8 फरवरी 2024 को लहंगा शोरूम को वापस कर दिया गया मगर कीमत वापस नहीं की गई।
दूसरा लहंगा खरीदना पड़ा
वादी ने बताया कि 2.50 लाख रुपये के लहंगे के अलावा 2 लाख रुपये का एक और लहंगा पसंद कर उसका अग्रिम भुगतान भी किया था। बाद में वह ऑर्डर रद्द कर दिया गया और 13 जनवरी 2024 को उसकी रकम वापस मिल गई। लेकिन जो लहंगा गलत रंग में डिलीवर हुआ था, उसकी राशि शोरूम ने नहीं लौटाई। बेटी की शादी नजदीक होने के कारण परिवार को दिल्ली से नया और महंगा लहंगा खरीदना पड़ा।आयोग का फैसला
मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने शोरूम संचालिका को 2.50 लाख रुपये की मूल राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा 15 हजार रुपये मानसिक कष्ट हर्जाने सहित 45 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया।आयोग ने माना कि तय उत्पाद के स्थान पर अलग रंग का लहंगा देना डिफिशिएंसी इन सर्विस यानि सेवा में कमी है और उपभोक्ता को राहत मिलनी चाहिए।

.jpeg)

0 टिप्पणियाँ