सगे भांजे ने अपनी मामी का किया था मर्डर
तोते ने खोला: राज नौ साल बाद सजा
आगरा । तोते के संकेतों से खुलासे के बाद चर्चा में आए स्वराज्य टाइम्स के पूर्व संपादक स्व. विजय शर्मा की पत्नी नीलम शर्मा हत्याकांड में आरोपी सगे भांजे आशु उर्फ आशुतोष गोस्वामी एवं उसके दोस्त रॉनी मैसी को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र ने आजीवन कारावास एवं 72 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
थाना न्यू आगरा में दर्ज मामले के अनुसार विजय शर्मा अपनी बेटी निवेदिता एवं पुत्र अर्जेश के साथ 20 फरवरी, 2014 को विवाह समारोह में शामिल होने के लिये जनपद फिरोजाबाद गये थे। घर में उनकी पत्नी नीलम शर्मा एवं उनके बूढ़े पिता आनन्द शर्मा रह गये थे। मध्य रात्रि बाद घर लौटने पर विजय शर्मा ने पाया कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। पत्नी नीलम एवं पालतू कुत्ते टफी की किसी ने हत्या कर थी। परिजनों द्वारा दूध वाले पर शक जताने पर पुलिस ने उसे एवं अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने 25 फरवरी, 2014 को घटना का खुलासा किया था। पुलिस ने मृतका नीलम के सगे भांजे आशु उर्फ आशुतोष गोस्वामी पुत्र गोपालशरन गोस्वामी एवं उसके मित्र रॉनी मैसी पुत्र रॉबर्ट मैसी को हिरास स्वराज टाईम्स अखबार के सम्पादक की पत्नी की हत्या में भांजे समेत दो को उम्रकैद त में लिया था। मामले में पालतू तोते ने भी आरोपी का नाम लिया था। आरोपियों ने घर से सोने-चांदी के जेवरात, नगदी, घड़ी आदि लूटी थी। आरोपी आशु उर्फ आशुतोष को नीलम शर्मा अपने बेटे की तरह मानती थी। उनके पति विजय शर्मा ने भांजे को एमबीए करने के लिये 80 हजार रुपये भी दिये थे। घटना के खुलासे से उनका पूरा परिवार सन्न रह गया था।
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक शर्मा एवं एडीजीसी आदर्श चौधरी के तर्क पर आरोपियों को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 72 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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